इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय रखें सावधानी, ये 8 गलतियां करना आपको पड़ सकता है भारी
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 10 जनवरी तक बढ़ाया है। ऐसे में आपने अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि अब डेडलाइन में कुछ ही दिन का समय बचा है। लेकिन रिटर्न फाइल करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि गलती होने पर आपको परेशानी सामना करना पड़ सकता है।
सही ITR फॉर्म चुनें
आयकर विभाग ने कई ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना तय ITR फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा और आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित विवरणी (रिवाइज्ड रिटर्न) दाखिल करने के लिए कहा जाएगा।
इनकम की सही जानकारी दें
हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकती है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारियां भी देनी होती हैं। क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में आती हैं।
बैंक खातों की डिटेल न भरना
बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते, जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेन देन किया है। ऐसा करना गलत है, क्योंकि आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में साफ तौर पर कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है।
फॉर्म 26AS अवश्य डाउनलोड करें और अपनी आय का उससे मिलान करें
फॉर्म 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी आय पर काटे गए TDS के भुगतान की सभी जानकारी दे देता है। अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने से पहले इसे जरूर जांच लें। टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले Form 26AS और Form 16/16A से इनकम मिलाने के लिए कहा जाता है। यह टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से आपको बचाएगा जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे।
टैक्स स्लैब की सही जानकारी जरूरी
रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपको अपनी कमाई और स्लैब की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, इसी आधार पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है।
टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें
कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया है लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है। आप अपने इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं या सीपीसी-बेंगलुरू भेज कर भी उसे वेरिफाई करा सकते हैं।
सही व्यक्तिगत जानकारी दें
अपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें। ध्यान रहे कि आपके नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर जैसी जानकारी आपके पैन, ITR और आधार में एक जैसी हो। वहीं मोबाइल नंबर डालें जिस पर SMS आ सके। गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल होगी। गलत जानकारी देना आपको महंगा पड़ सकता है।
आखिरी तारीख का न करें इंतजार
ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं। ऐसे में किसी तरह की गलती होने पर आपको उसे सुधारने का समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आप किसी भी गलती से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और पहले ही रिटर्न फाइल कर लें।
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