इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलावों के साथ जारी किए नए ITR फॉर्म, 30 नवंबर तक भरना है रिटर्न
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR फॉर्म) जारी कर दिए हैं। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। विभाग ने इस बार 7 तरह के अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं। इनमें आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4(सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6 , आईटीआर-7और आईटीआर-V(वेरिफिकेशन)फॉर्मशामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कोविड-19 महामारी के कारण टैक्स नियमों में किए गए बदलाव को शामिल करने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को वापस लिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके नए फॉर्म्स के बारे में जानकारी दी है। टैक्सपेयर्स के पास प्रत्येक आईटीआर फॉर्म में 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए खर्च या निवेश की डिटेल देने के लिए अलग से जगह दी जाएगी। किसे और कौन सा ITR फार्म भरना होगा? ITR 1 फॉर्म: इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की आय वाले नागरिक भर सकते हैं। इसमें सैलरी, एक घर और ब्याज से आय शामिल है। ITR 2 फॉर्म: ITR 2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ भर सकते हैं, जि...