आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 39 लाख करदाताओं को जारी किया 1.26 लाख करोड़ रु. का रिफंड

आयकर विभाग ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए बताया कि विभाग ने एक अप्रैल से 27 अक्टूबर तक 39 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.26 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 34,532 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) और 92,376 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया है।


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि उसने 39.14 लाख से अधिक करदाताओं को इस वित्त वर्ष में 27 अक्टूबर तक 1,26,909 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 37.21 लाख टैक्सपेयर्स को 34,532 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) और 1.92 लाख टैक्सपेयर्स को 92,376 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया था।


इस तरह चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस

  • करदाता https://ift.tt/1btzjs7 पर जा सकते हैं।
  • रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरने की जरूरत है – पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरिए।
  • अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।
  • इसके अलावा टैक्सपेयर इनकम टैक्स पोर्टल में अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद माय अकाउंट्स> रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद वह असेसमेंट ईयर भरें जिसका आपको रिफंड स्टेट चेक करना है।


क्या होता है रिफंड?
कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।


वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं आईटीआर
कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। जिन लोगों को अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती, वे 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। इससे पहले सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ाया था।



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विभाग ने एक अप्रैल से 27 अक्टूबर तक ये रिफंड जारी किया है


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