अब 30 सितंबर तक भर कर सकेंगे 2018-19 का ITR, पहले इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना था

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी।


तीसरी बार बढ़ाई आखिरी तारीख
सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था तब इसे 30 जून तक बढ़ाया गया था। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी आगे बढ़ चुकी है तारीख
इससे पहले आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी थी। अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक ITR फाइल कर सकेंगे।



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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई गई है। अब इसे 30 नवंबर तक भरा जा सता है।


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